आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी न्यायिक रिमांड पर
खैरागढ़। दाऊचौरा पुल, खैरागढ़ के समीप एक युवक द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लहराकर आमजन को भयाक्रांत करने की सूचना पर खैरागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक दाऊचौरा पुल के पास हाथ में धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा-धमका रहा है, जिससे क्षेत्र में उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूचना मिलते ही थाना खैरागढ़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और घेराबंदी कर आरोपी को चाकू सहित पकड़ लिया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राजदीप सिंह, पिता केदार सिंह, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 17, दाऊचौरा, खैरागढ़, थाना खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छत्तीसगढ़) बताया। आरोपी अपने पास धारदार हथियार रखने के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू को गवाहों की उपस्थिति में विधिवत जप्त किया। उक्त कृत्य पर थाना खैरागढ़ में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 16/2026 के तहत धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को माननीय न्यायालय खैरागढ़ में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से न्यायालय के आदेशानुसार उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।




