खैरागढ़,छुईखदान थाना क्षेत्र अंतर्गत 13 दिसंबर 2025 की रात्रि करीब 11 बजे वार्ड क्रमांक 04 पठानपारा, छुईखदान में शराब के नशे में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।
प्रार्थी अरशद खान (उम्र 39 वर्ष), पिता स्व. जाकिर खान, निवासी वार्ड नं. 04 पठानपारा, छुईखदान ने थाना छुईखदान में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी आसिफ खान एवं वासु वैष्णव मोटरसाइकिल से उसके पास पहुंचे और शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगे। पैसे देने से इनकार करने पर आरोपियों ने मां-बहन की गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट की।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध क्रमांक 440/2025 धारा 296, 115(2), 351(3), 119(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने अपराध स्वीकार किया।
पुलिस द्वारा आरोपी
1. आसिफ खान, पिता बाबु खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 05 पठानपारा, छुईखदान
2. वासु वैष्णव, पिता रघुनंदन वैष्णव, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 03 जमातपारा, छुईखदान
को दिनांक 19 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार दोनों आरोपियों को उपजेल सलोनी भेज दिया गया है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में मारपीट, गुंडागर्दी और शांति भंग करने वालों के विरुद्ध आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।




