राजनांदगॉव,चौकी चिखली क्षेत्र में मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 को चौकी चिखली में एक पीड़ित द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 18.10.2025 की रात्रि धर्मेन्द्र तलकई द्वारा जुआ खेलने के लिए पैसों की मांग की गई। मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से मारपीट की। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए **पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा** के निर्देशन, **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक** के मार्गदर्शन एवं **नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (भापुसे)** के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित कर लगातार पतासाजी की जा रही थी।
इसी दौरान आरोपी के अपने निवास पर छिपे होने की पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने **कांबिंग गश्त के दौरान घेराबंदी कर दबिश** दी और आरोपी **धर्मेन्द्र तलकई उर्फ कौशल**, पिता उदय रगन्ना, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 12, सोलह खोली, स्टेशनपारा, ओपी चिखली, जिला राजनांदगांव को गिरफ्तार किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल दाखिल किया गया।
### शांति भंग करने वाले 5 बदमाशों पर भी कार्रवाई
इसी अभियान के तहत वाद-विवाद कर शांति भंग करने की आशंका पर पुलिस ने पांच बदमाशों को भी गिरफ्तार कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों में—
1. **रामा पारधी**, पिता अशोक पारधी, उम्र 21 वर्ष, निवासी बोइरडीह, ओपी चिखली
2. **प्रदीप पारधी**, पिता प्रमोद पारधी, उम्र 26 वर्ष, निवासी बोइरडीह, ओपी चिखली
3. **दिलीप यादव**, पिता बिसेलाल यादव, उम्र 48 वर्ष, निवासी मोहबा, ओपी चिखली
4. **जितेन्द्र यादव**, पिता बिसेलाल यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी मोहबा, ओपी चिखली
5. **गुहा उर्फ बसंत निषाद**, पिता सोनकर निषाद, उम्र 40 वर्ष, निवासी मोहबा, ओपी चिखली, जिला राजनांदगांव शामिल हैं।
पुलिस ने असंज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका पर उक्त आरोपियों के खिलाफ **धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस** के तहत पृथक-पृथक कार्रवाई कर उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया।




